Community Forest Resource rights can make villages in Chhattisgarh 'Atmanirbhar' (Hindi)
Anubhav Shori
Down to Earth, 12 May 2023
“वन अधिकार कानून की धारा 5 के अनुसार स्थानीय संस्थाओ या ग्राम सभाओं पर सतत उपयोग, जैव विविधता के सरंक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है। जिससे कि जंगल की संरक्षण प्रणाली मजबूत हो और वन में निवासरत समुदायों की खाद्य सुरक्षा बनी रहे। वहीं, नियम 4(1) (च) में प्रावधान है कि वन प्रबंधन की न्यायसंगत कार्य योजना तैयार करने के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इसी पैटर्न पर सामुदायिक वनाधिकार (सीएफआर) प्राप्त ग्राम सभाओं के लिए रास्ता बनाने की जरूरत है। जिससे सीएफआर ग्राम सभाएं स्व- शासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वन प्रबंधन योजना बनाकर आजीविका को सुरक्षित कर सके।.”